IPL 2025: गुकेश भरेंगे टैक्स धोनी की सेलरी से भी ज्यादा, चेस चैंपियन के हाथ में कितनी रकम आई।

IPL 2025 में वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश को अपनी प्राइस मनी में से बहुत बड़ा टैक्स भरना होगा। चेस चैंपियन गुकेश धोनी की IPL 2025 की सेलरी से भी अधिक टैक्स भरेंगे। भारत के ग्रेड मास्टर डी गुकेश जिन्होंने IPL 2024 में वर्ल्ड कप जीतकर इस नया इतिहास रचा है। इस युवा खिलाडी की बहुत से व्यक्ति प्रशंसा कर रहे है। क्योकि यह खिलाड़ी वह विश्वनाथन आनंद के बाद विश्व खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए है। लेकिन जीत के बाद कई नेटिज़न्स ने उनकी प्राइस मनी से इनकम मनी टैक्स के रूप में काटी जा रही बड़ी राशि पर चिंता का विषय चल रहा है।

IPL 2025: डी गुकेश को कितना टैक्स देना होगा?

वर्ल्ड चेस चैंपियन जितने के बाद डी गुकेश प्राइज को 25 लाख रूपये डॉलर की इनामी राशि का बड़ा हिस्सा मिला था। भारतीय ग्रैंडमास्टर के हिस्से में 13 लाख डॉलर आए था। 11.34 रूपये भारतीय ग्रेंडमास्टर के हिस्से में आए। FIDE के नियमों के अनुसार खिलाड़ियों को प्रत्येक मैच में जीत के लिए लगभग 1.68 करोड़ रुपये दिए जाते हैं।

बाकि की शेष राशि दोनों के बीच समान रूप से बांटी जाती है। भारतीय ग्रैंडमास्टर ने तीन जीत हासिल की और 5.04 करोड़ रूपये की कमाई की है। दूसरी और डिंग लिरेन ने दो जीत हासिल की और 3.36 करोड़ रूपये कमाए है। प्राइस मनी के बाकि का हिस्सा फाइनलिस्टों के बीच समान रूप से बता गया था। जिससे गुकेश की टोटल कमाई 11.34 करोड़ रूपये हो गई।

कितना इनकम टैक्स कटा:

धोनी की IPL 2025 की सैलरी से तो अधिक डी गुकेश को इनकम का टैक्स भरना होगा। उनकी आय 10 लाख रूपये से तो अधिक है। इनके ऊपर 30% तक का टैक्स लगेगा। इनके सिवा 5 करोड़ रुपये से अधिक की इनकम वाले व्यक्तियों पर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए 4% लेवी के साथ 37% तक का अतिरिक्त टैक्स भरना होगा।

टैक्स विशेषज्ञ योगेंद्र कपूर ने ईटीवी भारत में यह बताया की इनकम टैक्स की धारा 194बी के नियम 26 के अनुसार लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, टीवी शो, कार्ड गेम और किसी भी तरह के अन्य खेलों से जीत पर स्रोत पर टैक्स (टीडीएस) की कटौती अनिवार्य है। राशि के आधार पर 42.744% तक टी डी एस कटौती की जरूरत होती है। इस प्रकार से गुकेश को टैक्स देना होगा। उनको 4.67 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान करना है। जोकि धोनी की IPL 2025 सैलरी से भी ज्यादा है। उनको 4 करोड़ रूपये का टैक्स भरना होगा।

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